नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में CBI की एफआईआर के सिलसिले में जमानत दी।
दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत मांगने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
जमानत पर लगी शर्तें
अदालत ने केजरीवाल की रिहाई पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। वह इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें छूट नहीं दी जाती, तब तक वह ट्रायल कोर्ट की सभी सुनवाई में उपस्थित रहेंगे।
जमानत के बाद मिली छूट
जमानत मिलने के बाद, केजरीवाल को CM कार्यालय या सचिवालय नहीं जाने दिया जाएगा। जरूरी न होने तक वह सरकारी फाइलों पर भी साइन नहीं कर पाएंगे। साथ ही, उन्हें ट्रायल से संबंधित मुद्दों पर कोई सार्वजनिक बयान देने, गवाहों से बातचीत करने और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी संबंधी फाइलों तक पहुंचने से भी मना किया गया है। जरूरत पड़ने पर ही उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना होगा।