मंगलौर : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलौर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी मो.इस्लाम को राहत देते हुए उसके नामांकन को रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर रोक लगाते हुए उनके नामांकन को बहाल कर दिया था। साथ ही याची का नाम मतपत्र में शामिल करने के निर्देश दिए थे।
जिसके विरोध में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समर्थकों में निराशा छा गई है।
आपको बता दे कांग्रेस प्रत्याशी मो.इस्लाम का नामांकन पत्र मंगलौर के निर्वाचन अधिकारी (आरओ) की ओर से खारिज कर दिया गया था। कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप है कि नजूल भूमि पर कब्जा किया है।