PM Vidya Lakshmi Yojna : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है. केंद्र सरकार ने बिना गारंटर के 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन के लिए योजना शुरू की है. जिसका नाम ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी’ योजना है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मुहर लग गई है.

क्या है प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना?

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन (QHEI) में एडमिशन लेने पर छात्रों को सिलेबस से जुड़ी ट्यूशन फीस और बाकी के खर्चों को कवर करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों से बिना किसी गारंटी के लोन मिल सकेगा. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत एक सरल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाएगा. जो पूरी तरह से डिजिटल होगा. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत हर साल 22 लाख से ज्यादा छात्रों को लोन दिया जाएगा 7.5 लाख रुपये तक के लोन के लिए सरकार की तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी. 

कैबिनेट मीटिंग में लिए गए इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने दी है. उन्होंने बताया कि सरकार इस पर 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी देगी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने वाला कोई भी स्टूडेंट ले सकता है. इस योजना के माध्यम से लोन लेने के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी.

योजना के लाभ और पात्रता
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत उन सभी छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा मिलेगी जो शीर्ष 860 उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं. ये ऋण गारंटी और जमानत मुक्त होंगे और इसके तहत ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों को कवर किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और छात्र-हितैषी होगी.

योजना में देश के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के तहत सूचीबद्ध संस्थानों को शामिल किया गया है. इनमें NIRF की शीर्ष 100 रैंक में आने वाले सभी संस्थान और 101-200 रैंक में आने वाले राज्य सरकार के संस्थान शामिल हैं. हर वर्ष यह सूची NIRF रैंकिंग के आधार पर अपडेट की जाएगी.

ऋण पर विशेष सुविधाएं
7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी, जिससे बैंकों को ऋण वितरित करने में सहायता मिलेगी. 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जो एक लाख छात्रों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी. प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों से तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रम कर रहे हैं.

पोर्टल और भुगतान प्रक्रिया

छात्र शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए “पीएम-विद्यालक्ष्मी” पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे. भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा.

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